राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग<br>टकनालॉजी परिषद्

राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग
टकनालॉजी परिषद् (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

सूचना अधिकार नियम

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अध्याय 1
भूमिका

प्रत्‍येक सार्वजनिक प्राधिकारी के कामकाज में पारदर्शिता एवं उत्‍तरदायित्‍व बढ़ाने तथा प्रत्‍येक सार्वजनिक प्राधिकारी नियंत्रणाधीन सूचना तक अभिगम प्रदान करने हेतु नागरिकों को सशक्‍त बनाने की दृष्‍टि से भारत सरकार ने एक अधिनियम नामत: सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 (आरटीआई एक्‍ट-2005) प्रकाशित किया है, जो 15.06.2005 को लागू हुआ । इस अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के प्रावधानों के अनुरूप पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने स्‍टेकहोल्‍डरों और आम जनता की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए इस हैंडबुक का प्रकाशन किया है ।

इस हैंडबुक का उद्देश्‍य आम जनता को मंत्रालय के संगठनात्‍मक ढांचे, इसके कार्यों और कर्तव्‍यों, इस मंत्रालय में उपलब्‍ध रिकार्डों और दस्‍तावेजों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है ।

इस हैंडबुक का उद्देश्‍य आम जनता और प्रदत्‍त सेवाओं के प्रयोक्‍ताओं हेतु मंत्रालय तथा इसके विभिन्‍न संगठनों द्वारा कार्यान्‍वित की जा रही योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देना है ।

इस मंत्रालय के केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) संबंधित प्रभागों को आवंटित कार्य के संदर्भ में नामित किए गए हैं । किसी अतिरिक्‍त सूचना की मांग करने वाले व्‍यक्‍ति सीपीआईओ से संपर्क कर सकते हैं । उनके ब्‍यौरे इस हैंडबुक के अध्‍याय 8 (मैनुअल-7) में उपलब्‍ध है ।

पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट (http://nchm.nic.in) जिसका हैंडबुक एक भाग है, में आम जनता को मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना दी गई है । इसके अतिरिक्‍त, मंत्रालय के कार्यकलापों के बारे में सूचना इसकी वार्षिक रिपोर्टों के माध्‍यम से उपलब्‍ध करायी जाती है । वर्ष 2011-12 के लिए यह दस्‍तावेज आम जनता के लिए इस वेबसाइट के भाग के रूप में उपलब्‍ध है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 16 सितम्‍बर, 2005 की अधिसूचना सं. 34012/8/(एस)/2005-स्‍थापना (बी) के अनुसार सूचना प्राप्‍त करने की प्रक्रिया और शुल्‍क ढांचा, जो इस हैंडबुक में उपलब्‍ध नहीं है, निम्‍नानुसार होगा :-

  • अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत सूचना प्राप्‍त करने हेतु अनुरोध व्‍यक्‍तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाना चाहिए जिसके साथ पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्‍ली के वेतन एवं लेखा अधिकारी को देय 10/- रूपए का आवेदन शुल्‍क नकद (जिसकी रसीद दी जाएगी), डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चेक अथवा पोस्‍टल आर्डर के रूप में होगा । व्‍यक्‍तिगत रूप से भुगतान एनसीएचएमसीटी, नोएडा में इस कार्य के लिए बनाए गए सुविधा केन्‍द्र, कोषाध्यक्ष कार्यालय एनसीएचएमसीटी, नोएडा में करना होगा।
  • 7 की उप धारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अनुरोध उपरोक्‍तानुसार किया जाएगा और शुल्‍क समुचित रसीद के साथ नकद रूप से अथवा डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक अथवा पोस्‍टल आर्डर द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्‍ली को निम्‍नलिखित दरों पर देय होगा :- 
    • बनाए गए अथवा कॉपी किए गए प्रत्‍येक पृष्‍ठ (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर) के लिए दो रूपए
    • बड़े आकार के पेपर में वास्‍तविक लागत या कॉपी करने का लागत मूल्‍य
    • नमूनों या मॉडलों के लिए वास्‍तविक लागत या कीमत और
    • दस्‍तावेजों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्‍क नहीं; और उसके पश्‍चात् प्रत्‍येक पंद्रह मिनट के लिए (अथवा उसके हिस्‍से के लिए) पांच रूपए का शुल्‍क
  • आरटीआई अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अनुरोध उपरोक्‍त (क) के अनुसार किया जाएगा और शुल्‍क वेतन एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय को देय नकद (जिसकी रसीद दी जाएगी) अथवा डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पोस्‍टल आर्डर द्वारा निम्‍नलिखित दरों पर प्रभारित होगा :-
    • डिस्‍क या फ्लॉपी में प्रदत्‍त सूचना के लिए प्रति डिस्‍क या फ्लॉपी 50/- रू. (पचास) की दर से; और
    • मुद्रित रूप में प्रदत्‍त सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित कीमत या प्रकाशन से उद्धृत प्रति पृष्‍ठ फोटो कॉपी के लिए 2 रूपए (दो) प्रति पृष्‍ठ
आखिरी अपडेट: 11/07/2017 12:33:15 pm
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इस वेबसाइट पर सामग्री नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित और प्रबंधित रखी गई है

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ईमेल : diraf-nchm[at]nic[dot]in

आखरी अपडेट : 28-11-2024 | आगंतुक गणना : 4323886

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